अशोक कुमार गुप्ता/ अरविंद कुमार गुप्ता देवीपाटन मंडल कार्यालय गोण्डा ब्यूरो रिपोर्ट
नवाबगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत घरेलू हिंसा की शिकार बनी अपनी ही बेटी की हत्या कर शव को रातों-रात पटपड़गंज नवाबगंज दफन कर दिया, जिसकी भनक ग्राम सभा निवासी नरेन्द्र बहादुर सिंह पुत्र शारदा बक्स सिंह निवासी ग्राम किशुनदासपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना नवाबगंज में सूचना दी कि दिनांक 13.05.2020 की रात्रि में गांव के रामकुमार पुत्र बालेदीन व शिवमंगल पुत्र रामकुमार ने पारिवारिक विवाद के कारण अपनी पुत्री की हत्या कर शव को पटपरगंज नदी किनारे गाड़ दिया है। नरेन्द्र बहादुर सिंह की लिखित तहरीर पर थाना नवाबगंज में सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत हुआ था। विवेचना के दौरान दोषी पाए गए शिवमंगल पुत्र रामकुमार को थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 17.06.2020 को न्यायालय में प्रेषित किया गया।पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक गोण्डा विनीत कुमार जायसवाल के निर्देशन में स्थानीय थाना प्रभारी निरीक्षक अभय सिंह द्वारा मिशन ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरूद्ध न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसके क्रम में आज दिनांक 10.10.2025 को थाना नवाबगंज में पंजीकृत हत्या सम्बन्धी अपराध में अभियोजक अमित पाठक, थाना नवाबगंज के पैरोकार व कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार तृतीय द्वारा अभियुक्तसुकईकोदोषसिद्ध करते हुए सश्रम अजीवन कारावास व ₹- 1,00,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।अभियुक्त शिवमंगल पुत्र रामकुमार नि0 चाईपुरवा किशुनदास पुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा। अभियोग मे मुकदमा अपराध संख्या -205/20, धारा 302,201 भादवि थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
