प्रदीप कुमार गुप्ता (editor in chief ) देवीपाटन मंडल कार्यालय गोण्डा ब्यूरो प्रमुख की खास रिपोर्ट हटीले शाह बाबा की दरगाह ग्राम सभा रोजा थाना क्षेत्र वजीरगंज की तहसील तरबगंज उप जिलाधिकारी के निर्देश पर नायब तहसीलदार जयशंकर सिंह लेखपाल कानूनगो और कमेटी के दो गुट मे विवाद होने की स्थिति को देखते हुए रात्रि 9:00 बजे लगभग राजस्व टीम द्वारा शासन प्रशासन के निगरानी में दान पेटी को किया शील वही दरगाह परिसर के बाहर से जायरिनों द्वारा प्राप्त धनराशि 2,22500₹ को दान पेटिका में डालकर सरकारी सील मोहर लगा दी गई, दरगाह परिसर के अंदर 06दान पत्र को शील कर दिया गया किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न होने की दशा को देखते हुए पुलिस का पहरा लगाया गया विगत कई वर्षों से लगने वाला मेला बिना किसी अनुमति के लगाया गया जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने अपनी हाजिरी लगे वही पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद रहा वही मेला लगने की खबर जंगल में आज की तरह फैल गई थाना अध्यक्ष वजीरगंज विपुल कुमार पाण्डेय और पुलिस क्षेत्राधिकार तरबगंज डॉक्टर उमेश्वर प्रताप सिंह सहित उप निरीक्षक अवधेश पाल, हेड कांस्टेबल मनजीत सिंह, हेड कांस्टेबल सुशील सिंह कांस्टेबल चंदेल पटेल, राजकरन यादव सहित एक दर्जन महिला पुलिसकर्मी और दो दर्जन से अधिक कांस्टेबल ने मेले की कमान को संभाला रात्रि 8:00 बजे भीड़ जैसे ही कम हुई दो गुटों में पैसों का बटवारा को लेकर विवाद होने की स्थिति थाना अध्यक्ष एवं पुलिस क्षेत्र अधिकारी नायब तहसीलदार जयशंकर सिंह ने मौके पर पहुंचकर दरगाह परिसर के बाहर वसूली की गए पैसों को दान पेटिका में डालकर दरगाह के अंदर 06 दान पेटिकाओं को सील किया और दोनों कमेटी के पदाधिकारी को सख्त हृदयत दी गई जब तक दोनों पक्ष अपने प्रमाणित दस्तावेज को लेकर एसडीएम न्यायालय पर उपस्थित नहीं हो जाते तब तक पूरा दरगाह और दरगाह परिसर प्रशासन और शासन की देखरेख में रहेगा, सूत्रों के हवाले से मेरी जानकारी के अनुसार मेले की तैयारी 23 मई 2026 से 24 मई 2026 रात्रि 9:00 बजे तक चढ़ावे के रूप में लगभग 5 से 6 लाख रुपए आता है, मौके पर आए अधिकारियों द्वारा एस्पाट मेमो तैयार करके वहां रखे सभी दान पेटिकाओं और दरगाह परिसर के अंदर से बाहर तक पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया वहीं नायब तहसीलदार जयशंकर सिंह ने दोनों पक्षकारों को सख्त निर्देश देते हुए बताया कि दरगाह के अंदर और दरगाह के बाहर किसी भी वस्तु को छूने का किसी का कोई अधिकार नहीं रह गया अब यह प्रशासन और शासन तय करेगा की किस कमेटी को दिया जाएगा या प्रशासन नियुक्त किया जाएगा यह मामला एसडीएम कोर्ट में दोनों पक्षकारों को बुलाकर सही दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद न्यायालय द्वारा तय किया जाएगा
दरगाह पर लगा सरकारी ताला
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पितृपक्ष के दौरान किसी के घर अन्न-जल क्यों नहीं ग्रहण करना चाहिए….सनातन धर्म में 16 दिन का पितृपक्ष, सबसे संवेदनशील, सबसे सूक्ष्म दिनों का समय माना गया है। गरुड़ पुराण, जो मृत्यु और मृत्यु के बाद के विज्ञान का ग्रंथ है, वह स्पष्ट कहता है – इन 16 दिनों में आपका शरीर केवल आपका नहीं रहता, आप अपने पितरों के लिए एक “पात्र” बन जाते हैं।
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