प्रदीप कुमार गुप्ता
नई दिल्ली। ब्यूरो की खास रिपोर्ट, (एजेंसी रिपोर्ट) देश की सर्वोच्च न्यायालय ने आए दिन हो रही दुर्घटनाओं को लेकर घटना में पीड़ित परिवारों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अब सड़क दुर्घटना मुआवजा दावा अगर देर से दाखिल किया जाता है, तो उसे खारिज नहीं किया जाएगा। यह आदेश उन पीड़ितों के लिए राहत लेकर आया है जो किसी कारणवश समय पर दावा दाखिल नहीं कर पाए थे, आदेश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और एन.वी. अंजारिया की पीठ ने दिया। दरअसल, 2019 में मोटर व्हीकल्स एक्ट में एक संशोधन किया गया था, जिसमें धारा 166(3) जोड़ी गई थी। इस धारा के तहत दुर्घटना के छह महीने के भीतर मुआवजे का दावा दाखिल किया जा सकता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान पर रोक लगाते हुए कहा कि जब तक इस मामले पर अंतिम सुनवाई नहीं होती, तब तक किसी भी याचिका को सिर्फ देरी के आधार पर खारिज नहीं किया जाएगा।याचिकाकर्ताओं ने इस समय सीमा को अनुचित बताते हुए कहा था कि मोटर व्हीकल्स एक्ट का उद्देश्य पीड़ितों को राहत देना है, न कि उन्हें मुआवजे से वंचित करना। सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को माना और पीड़ितों को राहत दी।साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्प्लिट मल्टीप्लायर पद्धति पर भी रोक लगा दी, जिसके तहत मुआवजे की गणना दो हिस्सों में की जाती थी। कोर्ट ने कहा कि उम्र या सेवानिवृत्ति को आधार बनाकर मुआवजा घटाना गलत है। अब मुआवजा मृतक की वास्तविक आय के आधार पर तय किया जाएगा।
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अब सड़क दुर्घटना मुआवजा दावा अगर देर से दाखिल किया जाता है, तो उसे खारिज नहीं किया जाएगा। यह आदेश देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला उन पीड़ितों के लिए राहत लेकर आया
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श्रमजीवी पत्रकार यूनियन शाखा गोण्डा के तत्वाधान में विचार गोष्ठी एवं वरिष्ठ पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों तथा वरिष्ठ पत्रकारों ने पत्रकारिता की चुनौतियों, निष्पक्षता और सामाजिक जिम्मेदारियों पर विचार व्यक्त किए। इस दौरान 60 वर्ष की आयुपूर्ण कर चुके 11 वरिष्ठ पत्रकारों को सम्मानित कर उनके योगदान को सराहा गया। पत्रकारों की कलम गरीब और वंचितों को न्याय दिलाने के लिए चले”: एसपी विनीत जायसवाल
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