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Ashcharychakit live tv news

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थाना सफदरगंज बाराबंकी पुलिस टीम द्वारा 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से एक अदद वाहन व 05 अदद मोबाइल बरामद-अभियुक्तगणों विशाल गुप्ता थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा का हिस्ट्रीशीटर अपराधी भी है। आशीष मिश्रा,रूबी अवस्थी को भेजा जेल की सलाखों के पीछे विशाल गुप्ता एक साथी अपराधी है और उसके गैंग मे दो दर्जन से अधिक अलग-अलग जिलों में फर्जी पत्रकार, आबकारी अधिकारी, नारकोटिक्स विभाग, इनकम टैक्स की फर्जी परिचय पत्र दिखाकर लोगों अपना शिकार बनाता था

ByPradeepkumargupta

Jan 21, 2026


        प्रदीप कुमार गुप्ता (editor in chief )                                              अशोक कुमार गुप्ता (एडिटर)                                                     महानगर लखनऊ कार्यालय                                                              ब्यूरो प्रमुख की खास रिपोर्ट                       उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर शिकंजा कशने के क्रम में  संपूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रशासन को सख्त निर्देश दिया था कि अपराधिक मामले में वांछित अपराधियों को सीधा जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए गैंगस्टर अपराधियों के की विरुद्ध  सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए उसी क्रम में थाना सफदरगंज पुलिस टीम द्वारा 04 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से एक अदद वाहन व 05 अदद मोबाइल बरामद-अभियुक्तगणों द्वारा थाना सफदरगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम औलियालालपुर गौशाला में जाकर पशु- तस्करी जैसी गलत खबर फैलाने तथा दबाव बनाकर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर अवैध वसूली किया जा रहा था। अभियुक्तों द्वारा अक्सर पत्रकार बनकर आस- पास के क्षेत्रों में घूमकर गलत खबर न चलाने के नाम पर अवैध वसूली किया जाता है। अभियुक्त विशाल गुप्ता, मनीष कुमार उपरोक्त गैंगस्टर के अभियुक्त है, तथा अभियुक्त विशाल गुप्ता जनपद गोण्डा का हिस्ट्रीशीटर अपराधी भी है। नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-1. विशाल गुप्ता पुत्र नत्थू गुप्ता निवासी मझारा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा2. मनीष कुमार उर्फ सम्राट पुत्र श्री कृष्ण कुमार मौर्या निवासी बेनीपुर पहुटा इटियाथोक जनपद गोण्डा3. आशीष मिश्रा पुत्र भगवान प्रसाद निवासी बालचन्दपुरवा चन्द्रापुर थाना बजीरगंज जनपद गोण्डा,4. रूबी अवस्थी पुत्री बद्री प्रसाद निवासी पूरे खेमकरन थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा बरामद घटना में प्रयुक्त एक अदद वाहन (कार) 05 अदद मोबाइल(आपराधिक इतिहास)अभियुक्त विशाल गुप्ता पुत्र नत्थू गुप्ता निवासी मझारा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा,1. मुकदमा अपराध संख्या 35/2024 धारा 386/507/120बी थाना कोतवाली जनपद गोण्डा,2. मुकदमा अपराध संख्या 83/2022 धारा 54/506 भादवि थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा,3. मुकदमा अपराध संख्या  447/2023 धारा 504/506 भादवि थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा,4. मुकदमा अपराध संख्या 414/2024 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा,5. मुकदमा अपराध संख्या 20/2019 धारा 380/411/ 457 भादवि थाना वजीरगंज जनपद गोण्डाअभियुक्त मनीष कुमार उर्फ सम्राट पुत्र श्री कृष्ण कुमार मौर्या निवासी बेनीपुर पहुटा इटियाथोक जनपद गोण्डा,1. मुकदमा अपराध संख्या 246/2024 धारा 387/392/411/419/420 भादवि थाना कोतवाली जनपद गोण्डा,2.मुकदमा अपराध संख्या 248/2024धारा387/392/411/419/420/467/468/471 भादवि थाना मनकापुर जनपद गोण्डा मुकदमा अपराध संख्या 414/2024 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा,अभियुक्त आशीष मिश्रा पुत्र भगवान प्रसाद निवासी बालचन्दपुरवा चन्द्रापुर थाना बजीरगंज जनपद गोण्डा, मुकदमा अपराध संख्या 422/2024 धारा3/25 आर्म्स एक्ट व 394/411/414/420/467/468 भादवि थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा,अभियुक्ता रूबी अवस्थी पुत्री बद्री प्रसाद निवासी पूरे खेमकरन थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा- मुकदमा अपराध संख्या  111/25 धारा 115(2) /191(2) /351(3) /352 बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा पुलिस टीम- थानाध्यक्ष अमर चौरसिया , उप निरीक्षक मुकेश कुमार, हेड कांस्टेबल प्रदीप मिश्रा, कांस्टेबल हरिकान्त यादव, महिला कांस्टेबल शशिकला थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी मे बीएनएस एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया।


जैनस इनीशिएटिव्स संस्था के संस्थापक एवं वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. पंकज कुमार श्रीवास्तव द्वारा इस वर्ष जरूरतमंद एवं मेधावी बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई। कार्यक्रम के अंतर्गत कुल आठ बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई,
उत्तर प्रदेश के देवीपाटन परिक्षेत्र में फर्जी विवेचना करने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। गोण्डा, बहराइच, बलरामपुर, और श्रावस्ती के थानों से जुड़े 13 दरोगा हुए निलंबित विवेचना में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा के अन्तिम आदेश दिनांक 17.01.2026 जिसके द्वारा वाद संख्या 1836/2025 सरकार बनाम विपिन सिंह अन्तर्गत धारा 3(1) उ०प्र० गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के प्रकरण में “विवेचनां के आधार पर विपक्षी के विरूद्ध न्यायालय द्वारा जारी कारण बताओं नोटिस दिनांक19.06.2025 की पुष्टी करते हुए उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 3(1) के अधीन विपक्षी विपिन सिंह पुत्र शिवशंकर सिंह निवासी अजबनगर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा को “गुण्डा” घोषित किया गया है, तथा विपक्षी को यह आदेश दिया गया है कि वह आगामी 06 माह की अवधि के लिए जनपद गोण्डा की सीमा से बाहर चला जाय और उक्त अवधि में जनपद की सीमा में बिना पूर्व अनुमति के प्रवेश नहीं करेगा। जिला बदर की नोटिस तामील करते हुए थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा विपिन सिंह को जनपद अयोध्या की सीमा में ले जाकर छोड़ गया   
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