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Ashcharychakit live tv news

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भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा पीडब्ल्यूडी विभाग ठेकेदार की मनमानी, बिना परमिशन जेसीबी से खोद डाली पीडब्ल्यूडी विभाग की रोड बिना मानक, बिना सेफ्टी बोर्ड लगाए प्राइवेट होटल को लाइन पहुंचाने के चक्कर में ठेकेदार ने खोद डाली पीडब्ल्यूडी की रोड स्थानीय लोगों की मांग रोका जाए ठेकेदार का पेमेंट और हो ठेकेदार पर कार्यवाही।

ByPradeepkumargupta

Jan 29, 2026


 

नेहा सिंह राजपूत /प्रदीप कुमार गुप्ता                                                   अयोध्या फैजाबाद कार्यालय                                                        ब्यूरो प्रमुख की खास रिपोर्ट                                   महानगरी अयोध्या में पीडब्ल्यूडी विभाग अधिकारियों कर्मचारियों और ठेकेदार की मनमानी, भ्रष्टाचार की चरम सीमा पार करती नजर आई जहां बिना परमिशन जेसीबी से खोद डाली बिना मानक, बिना सेफ्टी बोर्ड लगाए प्राइवेट होटल को लाइन पहुंचाने के चक्कर में ठेकेदार ने खोद डाली पीडब्ल्यूडी की रोड अयोध्या (आशापुर दर्शन नगर बिजली घर) ठेकेदार द्वारा प्राइवेट होटल को लाइन पहुंचाने के चक्कर में बिना परमीशन जेसीबी लगाकर आशापुर गांव में स्थित पीडब्ल्यूडी की बीएफए से तिलोई सम्पर्क को खोद डाला गया। ग्यारह हजार की लाइन प्राइवेट होटल में पहुंचाने के लिए नहीं रखा गया सेफ्टी मानकों का ध्यान। ग्यारह हजार लाइन बिछाने के बाद फावड़ा से खुदी मिट्टी को आनंन-फानन में इधर-उधर करके भगे लेबर। रात में हुई बारिश से पुरी रोड पर मिट्टी फैली। विद्यालय आने जाने वाले वाहनों और बच्चों को हो रही असुविधा। बिजली विभाग के एसडीओ ने बताया जेसीबी से रोड नहीं खोदने की परमिशन, अगर जेसीबी लगाकर खुदाई हुई है तो होगी ठेकेदार पर कार्यवाही। स्थानीय लोगों में ठेकेदार के प्रति काफी आक्रोश। स्थानीय लोगों की मांग रोका जाए ठेकेदार का पेमेंट और हो ठेकेदार पर कार्यवाही।


जैनस इनीशिएटिव्स संस्था के संस्थापक एवं वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. पंकज कुमार श्रीवास्तव द्वारा इस वर्ष जरूरतमंद एवं मेधावी बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई। कार्यक्रम के अंतर्गत कुल आठ बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई,
उत्तर प्रदेश के देवीपाटन परिक्षेत्र में फर्जी विवेचना करने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। गोण्डा, बहराइच, बलरामपुर, और श्रावस्ती के थानों से जुड़े 13 दरोगा हुए निलंबित विवेचना में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा के अन्तिम आदेश दिनांक 17.01.2026 जिसके द्वारा वाद संख्या 1836/2025 सरकार बनाम विपिन सिंह अन्तर्गत धारा 3(1) उ०प्र० गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के प्रकरण में “विवेचनां के आधार पर विपक्षी के विरूद्ध न्यायालय द्वारा जारी कारण बताओं नोटिस दिनांक19.06.2025 की पुष्टी करते हुए उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 3(1) के अधीन विपक्षी विपिन सिंह पुत्र शिवशंकर सिंह निवासी अजबनगर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा को “गुण्डा” घोषित किया गया है, तथा विपक्षी को यह आदेश दिया गया है कि वह आगामी 06 माह की अवधि के लिए जनपद गोण्डा की सीमा से बाहर चला जाय और उक्त अवधि में जनपद की सीमा में बिना पूर्व अनुमति के प्रवेश नहीं करेगा। जिला बदर की नोटिस तामील करते हुए थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा विपिन सिंह को जनपद अयोध्या की सीमा में ले जाकर छोड़ गया   
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