प्रदीप कुमार गुप्ता( editor in chief ) अशोक कुमार गुप्ता (voice editor) देवीपाटन मंडल कार्यालय गोण्डा ब्यूरो प्रमुख की खास रिपोर्ट
आगामी होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन हुआ सख्त जनपद पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार जायसवाल द्वारा चलाए गए अभियान अपराधों में अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर थाना अध्यक्ष विपुल कुमार पाण्डेय ने वजीरगंज की पुलिस टीम द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा के अन्तिम आदेश दिनांक 17.01.2026 जिसके द्वारा वाद संख्या 1836/2025 सरकार बनाम विपिन सिंह अन्तर्गत धारा 3(1) उ०प्र० गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के प्रकरण में “विवेचनां के आधार पर विपक्षी के विरूद्ध न्यायालय द्वारा जारी कारण कारण बताओं नोटिस दिनांक 19.06.2025 की पुष्टी करते हुए उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 3(1) के अधीन विपक्षी विपिन सिंह पुत्र शिवशंकर सिंह निवासी अजबनगर थाना वजीरगंज जनपद
गोण्डा को “गुण्डा” घोषित किया गया है, तथा विपक्षी को यह आदेश दिया गया है कि वह आगामी 06 माह की अवधि के लिए जनपद गोण्डा की सीमा से बाहर चला जाय और उक्त अवधि में जनपद की सीमा में बिना पूर्व अनुमति के प्रवेश नहीं करेगा। जिला
मजिस्ट्रेट गोण्डा के आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 30.1.2026 को नियमानुसार मुनादी करते हुए अभियुक्त विपिन सिंह को जिला बदर की नोटिस तामील करते हुए थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा विपिन सिंह को जनपद अयोध्या की सीमा में ले जाकर छोड़ गया एवं अवगत कराया गया कि बगैर न्यायालय के आदेश के यदि 6 माह के अंदर जनपद गोण्डा की सीमा में प्रवेश करते हैं तो उनके विरुद्ध सख्त विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उक्त पुलिस टीम में उप निरीक्षक प्रवीण कुमार सिंह उपनिरीक्षक वेद प्रकाश यादव हेड कांस्टेबल राजकरण यादव जिला बदर अपराधी को अयोध्या सरजू पुल छोड़ गया और उसे सख्त हिदायत दी गई की 6 महीना तक गोण्डा की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा अगर वह न्यायालय की के आदेश की अवहेलना करता है न्यायालय में बिना अग्रिम सूचना के अगर गुंडा एक्ट अपराधी विपिन कुमार सिंह 6 महीने के अंदर गोण्डा की सीमा प्रवेश करता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी
