Pradeep Kumar Gupta (editor in chief) Arvind Kumar Gupta (voice editor) देवीपाटन मंडल कार्यालय गोण्डा ब्यूरो प्रमुख की खास रिपोर्ट
उत्तर प्रदेश: देवीपाटन मंडल गोण्डा परिक्षेत्र में फर्जी विवेचना पर बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश के देवीपाटन परिक्षेत्र में फर्जी विवेचना करने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। गोण्डा, बहराइच, बलरामपुर, और श्रावस्ती के थानों से जुड़े 13 दरोगा निलंबित किए गए हैं। ये कार्रवाई सड़क दुर्घटना मामलों में फर्जी विवेचना करने के गंभीर आरोपों पर हुई है।(कार्रवाई की वजह)जांच में पाया गया कि कई सड़क दुर्घटना मामलों में जानबूझकर हेरफेर किया गया। पुलिस सेवा नियमों और आचरण संहिता का गंभीर उल्लंघन माना गया। जांच के बाद एक निरीक्षक और 12 उपनिरीक्षकों को निलंबित कर दिया गया।निलंबितपुलिसकर्मीनिलंबित पुलिसकर्मियों में शामिल हैं:1. योगेश सिंह- थाना भिनगा, जनपद श्रावस्ती (निरीक्षक) 2. अरुण कुमार – जनपद बहराइच (उपनिरीक्षक) 3. संजीव कुमार द्विवेदी- थाना रामगांव, जनपद बहराइच 4. अशोक कुमार – थाना नवाबगंज, जनपद बहराइच 5. रूपनरायण गौड़ – थाना रमगंज, जनपद बहराइच 6. नरायण यादव – थाना मटेरा, जनपद बहराइच 7. राकेश कुमार – थाना मटेरा, जनपद बहराइच8. राजेश्वर सिंह- थाना नानपारा, जनपद बहराइच9. विजय यादव – थाना भीतीपुर, जनपद बहराइच 10. देवाकिर सिंह – थाना मझगांव, जनपद बहराइच 11. शशांक मौर्य – थाना इटियाथोक, जनपद गोण्डा 12. योगेश प्रताप सिंह – थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा(आगे की कार्रवाई)पुलिस विभाग ने स्पष्ट किया है कि संबंधित सभी मामलों की दोबारा विवेचना कराई जाएगी। दोष सिद्ध होने पर कठोर कार्रवाई भी की जा सकती है। यह एक साफ संदेश है कि विवेचना में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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उत्तर प्रदेश के देवीपाटन परिक्षेत्र में फर्जी विवेचना करने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। गोण्डा, बहराइच, बलरामपुर, और श्रावस्ती के थानों से जुड़े 13 दरोगा हुए निलंबित विवेचना में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा के अन्तिम आदेश दिनांक 17.01.2026 जिसके द्वारा वाद संख्या 1836/2025 सरकार बनाम विपिन सिंह अन्तर्गत धारा 3(1) उ०प्र० गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के प्रकरण में “विवेचनां के आधार पर विपक्षी के विरूद्ध न्यायालय द्वारा जारी कारण बताओं नोटिस दिनांक19.06.2025 की पुष्टी करते हुए उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 3(1) के अधीन विपक्षी विपिन सिंह पुत्र शिवशंकर सिंह निवासी अजबनगर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा को “गुण्डा” घोषित किया गया है, तथा विपक्षी को यह आदेश दिया गया है कि वह आगामी 06 माह की अवधि के लिए जनपद गोण्डा की सीमा से बाहर चला जाय और उक्त अवधि में जनपद की सीमा में बिना पूर्व अनुमति के प्रवेश नहीं करेगा। जिला बदर की नोटिस तामील करते हुए थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा विपिन सिंह को जनपद अयोध्या की सीमा में ले जाकर छोड़ गया
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