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अयोध्या में अवैध मिट्टी खनन, 15 लाख की मिट्टी चोरी: 7 फीट गहरी खुदाई हुई, प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप अयोध्या जनपद के सोहावल तहसील क्षेत्र मेंपुलिस और तहसील प्रशासन की कथित मिलीभगत से रात के अंधेरे में मिट्टी खनन कराए जाने अवैध मिट्टी खनन का मामला हुआ उजागर हुआ उजागर

ByPradeepkumargupta

Jan 23, 2026


         नेहा सिंह राजपूत /संगीता गुप्ता                                                         महानगर अयोध्या कार्यालय                                                       ब्यूरो प्रमुख की खास रिपोर्ट                                                       अयोध्या में अवैध मिट्टी खनन, 15 लाख की मिट्टी चोरी: 7 फीट गहरी खुदाई हुई, प्रशासन पर मिलीभगत का आरोपअयोध्या जनपद के सोहावल तहसील क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों ने पुलिस और तहसील प्रशासन की कथित मिलीभगत से रात के अंधेरे में मिट्टी खनन कराए जाने                                          का आरोप लगाया है। रौनाही थाना क्षेत्र के शेखपुर जफर गांव निवासी जमीला खातून ने बताया कि ग्राम लखोरी स्थित खाता संख्या 60 की सहखातेदारी वाली भूमि से अवैध रूप से मिट्टी निकाली गई है। उनकी बहन बुशरा खातून के अनुसार, उक्त अकृषि भूमि में उनके हिस्से पर नींव का निर्माण कराया गया था, जिसे अवैध खुदाई से नुकसान पहुंचा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि 20 और 21 जनवरी की दरम्यानी रात ग्राम प्रधान प्रतिनिधि की मौजूदगी में उनकी जमीन से बड़े पैमाने पर मिट्टी निकाली गई। मिट्टी ढुलाई के लिए कई वाहन लगाए गए थे। जब परिजनों ने खुदाई का विरोध किया, तो प्रधान प्रतिनिधि ने कथित तौर पर कहा कि लेखपाल द्वारा नाप कराने के बाद यह मिट्टी सरकारी कार्य के लिए निकाली जा रही है काश्तकारों ने तत्काल डायल 112 पर पुलिस को अवैध खुदाई की सूचना दी, लेकिन इसके बावजूद मिट्टी खनन का काम नहीं रुका। जमीला खातून ने बताया कि करीब सात फीट तक मिट्टी खोद दी गई, जिससे उनकी बाउंड्री वॉल की नींव क्षतिग्रस्त हो गई और पूरी जमीन तालाब जैसी हो गई है। परिजनों ने करीब 15 लाख रुपए की मिट्टी अवैध रूप से निकाले जाने का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार ने पूरे मामले की शिकायत तहसील प्रशासन और स्थानीय पुलिस से की है। थाना प्रभारी निरीक्षक लालचंद सरोज ने बताया कि उन्हें सुबह तहरीर प्राप्त हुई थी। शिकायतकर्ता को यह बताया गया कि मामले की जांच तहसील के लेखपाल और राजस्व निरीक्षक द्वारा की जाएगी और उनकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में एसडीएम सोहावल सविता से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका सीयूजी नंबर बंद होने के कारण उनसे बात नहीं हो सकी। वहीं, तहसीलदार प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच के लिए राजस्व निरीक्षक को निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।


जैनस इनीशिएटिव्स संस्था के संस्थापक एवं वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. पंकज कुमार श्रीवास्तव द्वारा इस वर्ष जरूरतमंद एवं मेधावी बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई। कार्यक्रम के अंतर्गत कुल आठ बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई,
उत्तर प्रदेश के देवीपाटन परिक्षेत्र में फर्जी विवेचना करने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। गोण्डा, बहराइच, बलरामपुर, और श्रावस्ती के थानों से जुड़े 13 दरोगा हुए निलंबित विवेचना में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा के अन्तिम आदेश दिनांक 17.01.2026 जिसके द्वारा वाद संख्या 1836/2025 सरकार बनाम विपिन सिंह अन्तर्गत धारा 3(1) उ०प्र० गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के प्रकरण में “विवेचनां के आधार पर विपक्षी के विरूद्ध न्यायालय द्वारा जारी कारण बताओं नोटिस दिनांक19.06.2025 की पुष्टी करते हुए उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 3(1) के अधीन विपक्षी विपिन सिंह पुत्र शिवशंकर सिंह निवासी अजबनगर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा को “गुण्डा” घोषित किया गया है, तथा विपक्षी को यह आदेश दिया गया है कि वह आगामी 06 माह की अवधि के लिए जनपद गोण्डा की सीमा से बाहर चला जाय और उक्त अवधि में जनपद की सीमा में बिना पूर्व अनुमति के प्रवेश नहीं करेगा। जिला बदर की नोटिस तामील करते हुए थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा विपिन सिंह को जनपद अयोध्या की सीमा में ले जाकर छोड़ गया   
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