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Ashcharychakit live tv news

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कुख्यात माफिया अपराधी अवैध बालू खनन, बेनामी अवैध प्रॉपर्टीग्राम चक्ररसूल नवाबगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत जनपद गोंडा  मे सफेद पोस् की आड़ में  काली कमाई से अरबों का साम्राज्य स्थापित लॉ कॉलेज, इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज कई एकड़ में बना आलीशान हवेली अपने साम्राज्य को चलाने का कार्य करने वाला अपराधी अवैध बालू खनन माफिया 25 हजार का इनामी डॉक्टर उर्फ हाफिज अली अब भी फरार

ByPradeepkumargupta

Sep 19, 2025


Ashcharychakit live TV news editor in chief प्रदीप कुमार गुप्ता                                                  देवीपाटन मंडल कार्यालय गोण्डा                                        ब्यूरो की खास रिपोर्ट                                           उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मूल निवासी ग्राम चक्ररसूल नवाबगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत जनपद गोंडा  मे सफेद पोस् की आड़ में  काली कमाई से अरबों का साम्राज्य स्थापित लॉ कॉलेज, इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज कई एकड़ में बना आलीशान हवेली अपने साम्राज्य को चलाने का कार्य करने वाला अपराधी अवैध बालू खनन माफिया 25 हजार का इनामी डॉक्टर उर्फ हाफिज अली अब भी फरार कन्नौज पुलिस ने 27 अगस्त को जीटी रोडपर की गई बड़ी कार्रवाई में फर्जी गेमिंग ऐप गिरोह के 13 सदस्यों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में मुख्य आरोपी आयुष शुक्ला ने खुलासा किया कि ठगी से हासिल 1 2.36 करोड़ रुपये की रकम हाफिज अली के रिश्तेदार अतीकुर्रहमान के कॉर्पोरेट खाते में भेजी गई थी। यह खाता हाफिज अली और उसके परिवार के सदस्य मिलकर संचालित पुलिस जांच के बाद हाफिज के भाई कायम अली को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि हाफिज अली अब भी पुलिस की । पकड़ से दूर है। उसकी गिरफ्तारी के लिए कन्नौज पुलिस के साथ यूपी एसटीएफ भी सक्रिय है। बीते 20 | दिनों से लगातार छापेमारी की जाफर्जी गेमिंग ऐप ठगी से लेकर अवैध खनन तक का आरोप रही है, लेकिन सफेदपोश रसूखदारों के संरक्षण में पल रहे इस अवैध बालू  खनन माफिया तक पुलिस की पहुंच नहीं  पा रही।हाफिज अली।गोण्डा जनपद  का कुख्यात अपराधी समाजवादी पार्टी सरकार में अवैध अकूत संपत्ति अर्जित किया है, जिसमें गोंडा जनपद के मंत्री से लेकर खनन विभाग के मंत्री और सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी का माफिया नवाबगंज निवासी डॉक्टर उर्फ  हाफिज अली अवैध बालू खनन के कारोबार में लंबे समय से सक्रिय रहा है। वर्ष 2017 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने तरबगंज तहसील के कल्याणपुर गांव में हुए अवैध खनन प्रकरण में हाफिज समेत सफेदपोश चोले में काले कारोबार का बादशाह हाफिज अली ने सत्ता के संरक्षण में अपने अवैध कारोबार को विस्तार दिया। नवाबगंज कस्बे में उसने आलीशान मकान, इंटर कॉलेज और मैरेज हाल बनवाया। चुनावी मौसम में नेताओं को फंडिंग कर उसने राजनीतिक रसूख भी बढ़ाया। 2016 में एनजीटी की सख्ती के बाद जिला प्रशासन ने हाफिज और उसके भाइयों की 12 करोड़ से अधिक की संपत्तियां अटैच की थी। बावजूद इसके वह नए-नए रास्तों से काले कारोबार को जारी रखता रहा।32 लोगों पर 212 करोड़ रुपये का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया था। रिपोर्ट के अनुसार, 2011 से 2017 23.88 गया, जिससे 93 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व नुकसान हुआ। तत्कालीन जिलाधिकारी की रिपोर्ट पर अवैध खनन करने वालों से 500 रुपये प्रति घन मीटर के हिसाब से 119 करोड़ से अधिक की वसूली की सिफारिश की गई थी। एनजीटी ने 212 करोड़ का जुर्माना ठोका।हालांकि, आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट से वसूली पर स्टे हासिल कर लिया।फिर खुलेगी 2017 की फाइल गोंडा प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि पुराने खनन प्रकरण की भी फाइलें फिर से खंगाली जाएंगी। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि 2017 के मामले की जांच और आगे की कार्रवाई पर भी विचार किया जा रहा है। कुख्यत माफिया अपराधी अवैध बालू खनन, बेनामी अवैध प्रॉपर्टी जिसके तार बिहार,पटना,नेपाल,दुबई और पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं ऐसे में क्या उत्तर प्रदेश में योगी की पुलिस 25000 ₹ का इनामी कुख्यात अपराधी डॉक्टर उर्फ हाफिज अली क्या पुलिस की गिरफ्त में आ पाएगा की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। क्या इसकी अवैध अकुत संपत्ति पर योगी का बुलडोजर चलेगा कि नहीं यह तो समय के गर्भ में है फिलहाल योगी की पुलिस टीम बनाकर कई राज तलाश जारी है, अब देखना यह है वर्तमान सत्ता पक्ष से जुड़े कौन-कौन से सफेद पोस नेता मंत्री का संरक्षण प्राप्त है, वैसे इस अपराधी माफिया की मुश्किल में पढ़ती नजर आ रही है l


जैनस इनीशिएटिव्स संस्था के संस्थापक एवं वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. पंकज कुमार श्रीवास्तव द्वारा इस वर्ष जरूरतमंद एवं मेधावी बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई। कार्यक्रम के अंतर्गत कुल आठ बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई,
उत्तर प्रदेश के देवीपाटन परिक्षेत्र में फर्जी विवेचना करने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। गोण्डा, बहराइच, बलरामपुर, और श्रावस्ती के थानों से जुड़े 13 दरोगा हुए निलंबित विवेचना में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा के अन्तिम आदेश दिनांक 17.01.2026 जिसके द्वारा वाद संख्या 1836/2025 सरकार बनाम विपिन सिंह अन्तर्गत धारा 3(1) उ०प्र० गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के प्रकरण में “विवेचनां के आधार पर विपक्षी के विरूद्ध न्यायालय द्वारा जारी कारण बताओं नोटिस दिनांक19.06.2025 की पुष्टी करते हुए उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 3(1) के अधीन विपक्षी विपिन सिंह पुत्र शिवशंकर सिंह निवासी अजबनगर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा को “गुण्डा” घोषित किया गया है, तथा विपक्षी को यह आदेश दिया गया है कि वह आगामी 06 माह की अवधि के लिए जनपद गोण्डा की सीमा से बाहर चला जाय और उक्त अवधि में जनपद की सीमा में बिना पूर्व अनुमति के प्रवेश नहीं करेगा। जिला बदर की नोटिस तामील करते हुए थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा विपिन सिंह को जनपद अयोध्या की सीमा में ले जाकर छोड़ गया   
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